हाईकोर्ट में अब केवल बेहद अहम मामलों की होगी सुनवाई, घटाया गया याचिकाओं का दायरा

पंजाब -हरियाणा हाईकोर्ट ने अब याचिकाओं का दायरा घटा दिया है। जिस प्रकार पूर्व में केवल बेहद अहम मामलों पर सुनवाई होती थी, अब उसी तर्ज पर सुनवाई होगी। देशभर में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हाईकोर्ट ने भी एहतियातन कदम उठाना शुरू कर दिया है।

हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब केवल उन्हीं मामलों पर सुनवाई होगी जिन्हें रजिस्ट्री द्वारा अनुमति दी जाएगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने सुनवाई के मामले में बेहद छूट दी थी और कुछ मामलों में फिजिकल सुनवाई की भी अनुमति थी। मुख्य न्यायाधीश के कोरोना संक्रमित होने के बाद से हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई बंद है।  फिजिकल सुनवाई बंद होने के बाद केवल बेहद अहम मामलों में सुनवाई का निर्णय वकीलों के लिए बेहद निराशा वाला है। वीरवार की देर शाम को हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद स्थिति फिर वही बन गई है जो 2020 के प्रथम लॉकडाउन के दौरान वकीलों और उनके मुंशियो के लिए बनी थी। बेहद आए मामलों को छोड़कर अन्य मामलों के लिए हाईकोर्ट ने 23 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच जिन मामलों में तारीख तय की गई थी उनके तिथि को भी आगे बढ़ाने का फैसला लिया है।

मदद का हाथ
कोरोना के बढ़ते संकट के बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों की मदद को हाथ बढ़ाया है। बार एसोसिएशन कोरोना से अस्पताल में भर्ती होने पर 50,000 तथा होम क्वारंटीन की स्थिति में वकीलों को 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी। पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कोरोना संक्रमित होने के बाद हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई बिल्कुल बंद कर दी गई है। वकील लंबे समय से सभी अदालतों में फिजिकल सुनवाई की मांग कर रहे हैं। फिजिकल सुनवाई न होने के चलते वकीलों की आर्थिक दशा बिगड़ चुकी है। ऐसे हालात में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जरूरतमंद वकीलों की मदद के लिए आगे आई है।