हरियाणा में धारा 144, जरूरत पड़ने पर विदेश से भी मंगाई जाएगी ऑक्सीजन, केंद्र ने बढ़ाया कोटा
चंडीगढ़ : Dhara 144 imposed in Haryana: हरियाणा में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते प्रदेश सरकार ने बेपरवाह लोगों पर सख्ती और बढ़ा दी है। सभी जिलों में धारा-144 लागू कर दी गई है। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी उपायुक्तों को निजी व सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन भंडारण की क्षमता तथा वेंटिलेटर सहित अन्य जरूरतों का खाका वीरवार सुबह 10 बजे तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने हरियाणा का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। अब 162 टन के बजाय 232 ऑक्सीजन मिलेगी।
अनिल विज ने सभी उपायुक्तों को धारा 144 का सख्ती से पालन करने का निर्देश है। प्रदेश के कोविड मरीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार विदेश से भी ऑक्सीजन मंगवाई जाएगी। राज्य स्तरीय कोविड निगरानी समिति और जिला उपायुक्तों की बैठक में विज ने कहा कि जिस कोरोना मरीज की मृत्यु हो जाती है, उसका अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकाल के तहत उसी दिन कराने की व्यवस्था करें। श्मशान भूमि का भी आवश्यकता अनुसार चयन करें।
मेडिकल कालेजों में पढ़ रहे करीब 1400 पीजी और एमबीबीएस अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को तुरंत जिलों में लगाया जाएगा। भारतीय मेडिकल संघ से भी चिकित्सक भेजने की अपील की गई है। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने उपायुक्तों को कहा कि वे अपने क्षेत्रों में सभी उद्योगों से ऑक्सीजन सिलेंडर एकत्र करें ताकि हम अधिक से अधिक ऑक्सीजन का भंडारण कर सकें। सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की संख्या 94 से बढ़ाकर 141 कर दी गई है। कोविड मरीजों को अस्पतालों में दाखिल करने व डिस्चार्ज करने के नियम भी जल्द जारी किए जाएंगे। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के वित्तायुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी उपायुक्तों से कोविड प्रबंधन की रिपोर्ट ली और आवश्यक बजट तत्काल जारी करने की बात कही।
आज से शुरू होगा 18 वर्ष से ऊपर आयु वालों के वैक्सीन को लेकर पंजीकरण
प्रदेशभर में 18 साल से ऊपर आयु वालों को वैक्सीन एक मई से लगेगी। इसको लेकर बुधवार से प्रदेश भर में पंजीकरण शुरू होगा। पंजीकरण कराने वालों को सरकारी अस्पतालों में फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी।