प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर को लौटाने होंगे स्टॉक में रखे सारे वैक्सीन,जानें केंद्र सरकार ने क्यों लिया ये फैसला

कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 01 मई 2021 वैक्सीनेट किया जाएगा। इसी बीच प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने निजी टीकाकरण केंद्रों को 30 अप्रैल तक स्टॉक में रखे सारे वैक्सीन डोज लौटाने को कहा है। यानी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर को आज 30 अप्रैल तक वो सारे वैक्सीन डोज सरकार को वापस करना होगा, जिनका उन्होंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है।

प्राइवेट वैक्सीन सेंटर फिलहाल 1 मई (शनिवार) से 18 से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। केवल केंद्र सरकार के वैक्सीन सेंटर पर ही टीकाकरण जारी रह सकती है। जानिए केंद्र सरकार ने अपने आदेश में क्या कहा है? केंद्र सरकार के एक आदेश में कहा गया है, ” प्राइवेट वैक्सीन सेंटर को 30 अप्रैल तक किसी भी अन्यूज्ड वैक्सीन स्टॉक को कोल्ड चेन प्वाइंट पर वापस करना होगा, जहां से उन्हें स्टॉक जारी किए गए थे।” आदेश में कहा गया है कि प्राइवेट वैक्सीन सेंटक किसी को तब तक वैक्सीनेट नहीं कर सकते हैं जब तक कि वे वैक्सीन निर्माताओं कंपनियों से सीधे नए स्टॉक नहीं खरीदते हैं। जो 1 मई तक होने की संभावना नहीं है क्योंकि कोवैक्सिन और कोविशील्ड बनाने वाली दोनों कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बॉयोटेक ने कहा है कि फिलहाल वो वैक्सीन की आपूर्ति नहीं कर सकते हैं। 15 मई के बाद ही वैक्सीन की डोज वो राज्यों को दे सकते हैं। ये आदेश स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण द्वारा दिया गया है। आदेश में राज्य सरकारों को कहा गया है कि वो नए वैक्सीन स्टॉक प्राप्त करने से पहले निजी अस्पतालों में वैक्सीन खुराक की क्षमता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें