UP पंचायत इलेक्शनः SC ने दी मतगणना की मंजूरी, कहा- न निकाली जाए कोई विजय रैली

लखनऊ उत्तर प्रदेश में खतरनाक कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से अपना पांव पसारता जा रहा है। लिहाजा कोरोना संकट के बीच ड्यूटी में लगे कई कर्मचारियों की वायरस ने जान ले ली। ऐसे में बिगड़े हालात के बीच रविवार को इसकी मतगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद गंभीर है। अदालत ने आज इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान राज्य निर्वचान आयोग से कड़े सवाल किए. कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि क्या मतगणना कराना जरूरी है, क्या उसको स्थगित नहीं किया जा सकता।

बता दें कि आयोग के मतगणना केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने को लेकर भरोसा दिए जाने पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की। मगर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि काउंटिंग 8 घंटे की शिफ्ट में चलेगी और हर शिफ्ट में अधिकारी बदले जाएंगे। स्थल पर सोशल डिस्टेंस, मास्क व सैनिटाइजर का विशेष ध्यान रखा जाएगा। 75 से ज़्यादा शिफ्ट लग सकती हैं। यूपी सरकार की ओर से ASG ऐश्वर्या भाटी का जवाब रहा कि बहुत सोच समझकर मतगणना कराने का फैसला लिया गया है,कोविड गाइडलाइंस के अमल के साथ मतगणना को संपन्न कराया जाएगा। मतगणना रविवार को होनी है उस दिन यूपी में कर्फ्यू है, लिहाजा हमें पूरी उम्मीद है कि हम हालात  नहीं बिगड़ेंगे। ऐसे उम्मीदवार जिनकी RTPCR एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव होगी, सिर्फ उनको काउंटिंग सेंटर आने की इजाज़त होगी। लक्षण वाले किसी शख्स को इजाजत नहीं होगी, मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाये रखना ज़रूरी होगा।जीत का कोई जश्न नहीं होगा। भीड़ जुटाने की इजाज़त नहीं होंगी।

इसके बाद यूपी पंचायत चुनाव मतगणना पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि “हमने राज्य चुनाव आयोग की तरफ से रखी गई बातों को नोट किया। हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने की ज़रूरत नहीं समझते। जो प्रोटोकॉल हमारे सामने रखा गया, उसका पूरी तरह पालन हो। मतगणना केंद्र के बाहर सख्त कर्फ्यू हो। इसके साथ ही कोई विजय रैली न निकाली जाए”।