घर पर रहकर इलाज करवाने वाले BPL कोविड मरीजों को 5 हजार की सहायता राशि देगी सरकार: विज

हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोविड मरीज, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं और होम आइसोलेशन में हैं, को 5000 रुपए की एकमुश्त राशि चिकित्सा सहायता के रूप में दी जाएगी। यह राशि सीधे मरीजों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए लाभार्थी कोविड मरीजों का परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा। निजी अस्पतालों को ऐसे मरीजों की जानकारी वैबसाइट पर अपलोड करनी होगी।

उन्होंने कहा कि कोविड संबंधी सहायता के लिए 8558893911 हैल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इसके अलावा, गुरुग्राम व फरीदाबाद को छोड़ कोविड की जानकारी के लिए 1075 हैल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड के इलाज के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत निजी अस्पतालों में उपचाराधीन मरीजों के लिए प्रतिदिन प्रति मरीज 1000 रुपए व अधिकतम 7000 रुपए की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है और यह राशि मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद अस्पतालों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।

उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जारी आवश्यक हिदायतों का पालन करते हुए स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों के जीवन को भी सुरक्षित रखने का काम करें। लोगों ने पहले भी कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, उसी प्रकार निरंतरता में इस बार भी अपना संपूर्ण सहयोग दें।

पवन जिंदल के बेटे, भाई और मां के निधन पर शोक जताने गुरुग्राम पहुंचे गृह मंत्री
गृह मंत्री विज ने गुरुग्राम पहुंचकर आर.एस.एस. के प्रांत संघचालक पवन जिंदल के बेटे, भाई और मां के निधन पर शोक जताया। बता दें कि एक सप्ताह के अंदर पवन जिंदल के घर में 3 मौतें हुईं। विज ने कहा कि पवन जिंदल के युवा बेटे गौरव की सड़क दुर्घटना में हुई मौत से हर कोई आहत है। उसके बाद मां और फिर भाई की असामयिक मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। इस दौरान गुरुग्राम के भाजपा विधायक सुधीर सिंगला व सूरजपाल अम्मू मौजूद थे।

औषधि प्रशासन विभाग ने फरीदाबाद में छापामारी कर रेमडेसिविर इंजैक्शन किए बरामद
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने फरीदाबाद के 2 अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर दवाओं की कालाबाजारी करने वालों से 10 वायल रेमडेसिविर बरामद की हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर ई.सी. एक्ट, ड्रग्स एक्ट, डी.एम. एक्ट, आई.पी.सी. 420 और 120बी के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। विज ने कहा कि विभाग ने ऐसे मामलों पर सख्त निगरानी रखते हुए अब तक विभिन्न जिलों में 15 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की है। हर जिले में हैल्पलाइन नंबर शुरू किए गए हैं, जहां कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है।