हल्द्वानी की गफूर बस्ती में अतिक्रमण पर नहीं चलेगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने HC के फैसले पर लगाई रोक।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी।

नई दिल्ली: हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर बसी गफूर बस्ती (Gafoor Basti) अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सर्वोच्च अदालत ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें उसनेअतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। साथ ही उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बस्ती में रहने वाले करीब 50 हजार लोगों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान गफूर बस्ती में दुआओं का दौर भी चल रहा था। सड़क पर सैकड़ों की संख्या में बैठकर महिलाएं अपने हक में फैसला आने की दुआ कर रही थींं। फिलहाल इनकी दुआएं कुबूल हो गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि गफूर बस्ती में अतिक्रमण हटाने से करीब 50 हजार परिवार प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिसर एक्ट के तहत यह कार्रवाई मान्य नहीं है। दूसरी ओर, उत्तराखंड सरकार का कहना है कि गफूर बस्ती रेलवे की जमीन पर बसी है। यहां रहने वाले लोगों ने रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण किया है।
