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Supreme Court order: Schools cannot take full fees during lockdown; Reduce expenses due to online

सुप्रीम कोर्ट का आदेश : लॉकडाउन के दौरान पूरी फीस नहीं ले सकते स्कूल; ऑनलाइन के कारण खर्च घटा, फीस…

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिल्ली के भी लाखों पैरेंट्स ने कुछ राहत की सांस ली है। अब लॉकडाउन के दौरान कोई भी स्कूल पूरी फीस नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आज राजस्थान के 36,000 गैर सहायता प्राप्त पब्लिक स्कूलों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने…
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