PM केयर्स फंड का पैसा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में जमा करने का नहीं दे सकते आदेश: सुप्रीम कोर्ट

0 26

नई दिल्ली : कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बने पीएम केयर्स फंड में जमा पैसों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि हम पीएम केयर्स फंड के पैसे को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने या फिर जमा करने का आदेश नहीं दे सकते हैं।
इसको लेकर दायर याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए राष्ट्रीय आपदा राहत योजना की कोई आवश्यकता नहीं है।
आपको बता दें कि पीएम केयर्स फंड को लेकर विपक्ष ने लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे। वहीं सरकार ने उसमें जमा पैसों से देश के अस्पतालों को वेंटिलेटर्स, पीपीई किट, एन-95 मास्क बांटे। साथ ही लॉकडाउन में घर लौटे प्रवासी मजदूरों के खाने के लिए भी पैसे दिए गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश के आम से लेकर खास लोगों ने पीएम केयर्स फंड में पैसे जमा किए थे।

Leave A Reply

Your email address will not be published.