ताहिर हुसैन की मुश्किलें बढ़ीं,बड़ी कार्यवाई का डर?
दिल्ली की अदालत के फैसले से आम आदमी पार्टी के इस पूर्व नेता की मुश्किलें बढ़ गयीं हैं. उस पर दिल्ली में हिंसा भड़काने और हिंसा में लिप्त लोगों को धन उपलब्ध कराने का आरोप है.
देश की राजधानी दिल्ली में वर्ष 2020 में हुई भीषण हिंसा (Delhi Violence) के आरोपी को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने इस मामले की साजिश में शामिल ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) को जमानत देने से इंकार कर दिया है. ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) का नेता और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का पूर्व पार्षद रह चुका है. दिल्ली उत्तर पूर्वी दिल्ली (North East Delhi) में हुई हिंसा में जब उस पर दोष साबित हो गया, तो आम आदमी पार्टी (AAP) ने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया.

मनी लाउंडरिंग के आरोप में पकड़ा गया ताहिर
दिल्ली की अदालत के फैसले से आम आदमी पार्टी के इस पूर्व नेता की मुश्किलें बढ़ गयीं हैं. उस पर दिल्ली में हिंसा भड़काने और हिंसा में लिप्त लोगों को धन उपलब्ध कराने का आरोप है. मनी लाउंडरिंग के केस में ताहिर हुसैन को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Department) ने गिरफ्तार किया था. उसने दिल्ली की एक अदालत में जमानत की याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे बेल देने से इंकार कर दिया है.
इनपुट:प्रभात
