केजरीवाल सरकार के लिए बड़ी राहत अब ट्रांसफर और पोस्टिंग का दिल्ली सरकार के मिला अधिकार, प्रशासनिक सेवाओं को लेकर SC का फैसला।

अरविंद केजरीवाल मुख्य्मंत्री दिल्ली ने ट्वीट किया की दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी। जनतंत्र की जीत हुई।

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नई दिल्ली: दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने सेवाओं के नियंत्रण पर फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनी हुई सरकार के पास असली शक्ति होनी चाहिए।

अब अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग दिल्ली सरकार करेगी, पुलिस-पब्लिक ऑर्डर-लैंड संबंधित शक्तियां केंद्र के पास, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

अरविंद केजरीवाल मुख्य्मंत्री दिल्ली ने ट्वीट किया की दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी। जनतंत्र की जीत हुई।

दिल्ली में अफसरो के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार को लेकर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। फैसला सुनाने से पहले सीजेआई ने कहा कि ये फैसला सभी जजों की सहमित से लिया गया है. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि पुलिस, पब्लिक आर्डर और लैंड संबंधित शक्तियां केंद्र के पास होगी। फैसला पढ़ने से पहले सीजेआई ने कहा कि ये बहुमत का फैसला है। सीजेआई ने फैसला सुनाने से पहले कहा कि दिल्ली सरकार की शक्तियों को सीमित करने को लिए केंद्र की दलीलों से निपटना आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये मामला सिर्फ सर्विसेज पर नियंत्रण का है।