डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े बदलाव और नियम अक्टूबर से बदल जाएंगे ।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) या अन्य प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) का उपयोग करने वाले रिकरिंग ट्रांजेक्शंस के लिए एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA) की आवश्यकता होगी।

अक्टूबर महीने से ऑटो पेमेंट नियमों में बदलाव होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पहले कहा था कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) या अन्य प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) का उपयोग करने वाले रिकरिंग ट्रांजेक्शंस के लिए एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA) की आवश्यकता होगी। बड़ी संख्या में क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूजर्स ने बिजली और गैस से लेकर म्यूजिक और मूवी सब्सक्रिप्शन तक कई सेवाओं के लिए ऑटो-पेमेंट इंस्ट्रक्शंस निर्धारित किए हैं।
कस्टमर्स को जागरुक करना शुरू कर दिया है
बैंकों ने अपने ग्राहकों को इस नए नियम के बारे में जानकारी देनी शुरू कर दी है। एक्सिस बैंक द्वारा भेजे गए एक कंयूनिकेशन में कहर कि RBI के रिकरिंग पेमेंट गाइडलाइंस के अनुसार, w.e.f. 20-09-21, रिकरिंग ट्रांजेक्शंस के लिए आपके एक्सिस बैंक कार्ड (कार्डों) पर स्थायी निर्देशों का सम्मान नहीं किया जाएगा। आप निर्बाध सेवा के लिए सीधे अपने कार्ड का उपयोग करके व्यापारी को भुगतान कर सकते हैं।
