आपको बदलना पड़ेगा मास्क पहनने का तरीका, हाई कोर्ट ने सख्त कार्रवाई करने के दिए आदेश, जानिए

हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। वहीं हाईकोर्ट ने मास्क लगाने के तरीके भी बताए हैं। अगर उस तरह से आपका मास्क नहीं लगा है तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है। हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के निकाय व स्वास्थ्य अधिकारियों के अधिकारियों को लोगो को मास्क पहनना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने अफसरों को आदेश जारी किए हैं कि सार्वजनिक और निजी संस्थानों के कर्मचारियों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करेंगे। वहीं मास्क लगाकर खानापूर्ति करने वालों के खिलाफ भी सख्ता कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। हाई कोर्ट के जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस करमजी सिंह की खंडपीठ ने कोविड की स्थिति को लेकर एक याचिका का निपटारा करते हुए ये आदेश जारी किए हैं।

 

मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार के वकील ने हाई कोर्ट को बताया है कि कोरोना के लिए उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में हर जिले में नोडल एजेंसियां बनाई गई है। जिसमें नगर परिषद, नगर निगम के एक प्रतिनिधि और सीएमओ को शामिल किया गया है। वहीं वकील हाईकोर्ट को आश्वासन भी दिया है कि हर जिले में संकट के मद्देनजर प्रतिदिन बैठक का आयोजन किया जाएगा।

 

वहीं पंजाब सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया है कि राज्य में कोरोना संबंधित शिकायतों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए, वहीं एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। जो 104 पहले से ही काम कर रहा है। सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट को एक वकील द्वारा सूचित किया गया कि कुछ निजी अस्पताल अत्यधिक शुल्क ले रहे हैं और मरीजों को दाखिल भी नही कर रहे, यह सब अधिकारियों द्वारा नियंत्रण नहीं होने के कारण हो रहा है।

 

इस पर, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ ने आश्वासन दिया कि ऐसी शिकायतों पर तुरंत गौर किया जाएगा। ऐसे निजी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे। कोर्ट ने दोनों राज्यों और केंद्रशासित चंडीगढ़ को कहा कि वह एक सप्ताह के भीतर हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में एक हलफनामे के माध्यम से हर जिले के घटनाक्रम के बारे में स्थिति रिपोर्ट दर्ज करें।